आरोपी को ठगी के मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों को सख्त हिदायत
tv24now Head Quarter, Mumbai
मुंबई – सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर सुनवाई के दौरान पोंजी स्कीम, लोगों की मेहनत की कमाई, ठगी के मामले गंभीर अपराध की श्रेणी में होंगे। आरोपी की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया।
उक्त मामले में न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायाधीश विनोद चंद्रन सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी को अग्रिम जमानत तब दी जब सह आरोपियों को बेल मिल गई थी। लेकिन मुख्य आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। इस तर्क पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए suco की डिवीजन बेंच ने रद्द कर दिया।



